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भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र (भा.प.अ.कें.)
सतर्कता जानकारी

निवारक सतर्कता के उपाय के रूप में, सीवीसी दिशानिर्देशों के अनुसार अंग्रेजी और मराठी में स्थायी प्रदर्शन बोर्ड भा.प.अ.कें. में 6 प्रमुख स्थानों पर स्थापित किए गए थे।

भा.प.अ.कें. में सतर्कता तंत्र को मजबूत करने के लिए, भ्रष्टाचार प्रवण क्षेत्रों की पहचान करने, उपायों/नियंत्रण और संतुलन की सिफारिश करने, सतर्कता के दृष्टिकोण से खरीद/अनुबंधों को कम करने के लिए निम्नलिखित सदस्यों वाली एक समिति का गठन किया गया है।

सतर्कता समिति
मुख्य प्रशासनिक अधिकारी (पी)/सतर्कता अधिकारी अध्यक्ष
मुख्य प्रशासनिक अधिकारी (ए)/शिकायत अधिकारी, भा.प.अ.कें. सदस्य
मुख्य सुरक्षा अधिकारी, भा.प.अ.कें सदस्य
उप. लेखा नियंत्रक, (कार्य) , भा.प.अ.कें सदस्य
डॉ. राजेश कुमार, वैज्ञानिक अधिकारी/एफ, पी एंड सी. डी., भा.प.अ.कें सदस्य
श्री एच. ई. अय्यर, वैज्ञानिक अधिकारी/एफ, सी. ई. ओ., भा.प.अ.कें. सदस्य
उप. स्थापना अधिकारी (सतर्कता), भा.प.अ.कें. सचिव/संयोजक
कार्यालय आदेश
सतर्कता अधिकारी
श्री श्रीराम एस. निदेशक (पी एंड ए)
भा.प.अ.कें. , केंद्रीय परिसर,
मुंबई, महाराष्ट्र, भारत- 400 085
91-22-25505265
caop@barc.gov.in

विभाजन, आवेदन और संशोधन प्राधिकरण
भाग-I-सामान्य केंद्रीय सेवा, समूह 'बी'
भाग-II-सामान्य केंद्रीय सेवा, समूह 'सी'
भाग-III-सामान्य केंद्रीय सेवा, समूह 'डी
उपयोगी लिंक
सतर्कता नियमावली
अधिनियम और नियम
केंद्रीय सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1964
केंद्रीय सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) नियम, 1965
प्रमुख गतिविधियाँ
  1. Scruitinising and maintaining the Immovable Property Returns - Uploading of particulars of Immovable Property Returns in respect of Group 'A' Officers of भा.प.अ.कें. in Website is in progress
  2. भा.प.अ.कें.   के समूह 'ए' अधिकारियों के संबंध में अचल संपत्ति विवरणी का चयन और रखरखाव-वेबसाइट पर अचल संपत्ति विवरणी का विवरण अपलोड करने का कार्य प्रगति पर है।
  3. सतर्कता मंजूरी जारी करना।
  4. शिकायतों/रिपोर्टों आदि के आधार पर स्वतः संज्ञान लेते हुए विचलन/कदाचार की जांच करना।
  5. अनुशासनात्मक मामलों की प्रगति की निगरानी करना।
  6. मासिक/तिमाही रिपोर्ट/डी. ए. ई. को रिटर्न चल/अचल संपत्ति लेनदेन आवेदनों का प्रसंस्करण
  7. चल/अचल संपत्ति लेनदेन आवेदनों का प्रसंस्करण।
  8. एफ. आर. 56 (जे) के तहत प्रतिधारण के लिए या अन्यथा सेवा में 50/55 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर कर्मचारियों की समीक्षा।
  9. भा.प.अ.कें. के आर/ओ प्रशासनिक कर्मचारियों (कैडर अधिकारियों को छोड़कर) और कार्मिक प्रभाग, भा.प.अ.कें. से संबंधित तकनीकी/सहायक कर्मचारियों में ए. पी. ए. आर. दस्तावेज़ों का रखरखाव