परमाणु ऊर्जा विभाग के अंतर्गत एक घटक इकाई भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र एक बहुविषयक संगठन है, जो परमाणु ऊर्जा के दोहन तथा समाज के लाभ के लिए इसके उपयोग के लिए व्यापक अनुसंधान एवं विकास कार्यक्रम चलाता है। ये अनुसंधान और विकास प्रयास परमाणु विज्ञान, इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी, बुनियादी विज्ञान और संबद्ध क्षेत्रों में केंद्रित हैं और कृषि, स्वास्थ्य देखभाल और उद्योग के क्षेत्रों में बिजली उत्पादन और विकिरण प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग के लिए परमाणु ऊर्जा के दोहन के लिए तैयार हैं। यह केंद्र अग्रिम पंक्ति की प्रौद्योगिकियों के अनुसंधान और विकास में लगा हुआ है। अनुसंधान के संबंधित उन्नत क्षेत्रों में शैक्षणिक संस्थानों के साथ बातचीत और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को लगातार मजबूत किया जा रहा है। बार्क डी. ए. ई. की अन्य सभी इकाइयों को अनुसंधान और विकास सहायता देना जारी रखता है और राष्ट्रीय सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक सहायता प्रदान करता है।
केंद्र को विभिन्न समूहों और प्रभागों/अनुभागों में संगठित किया गया है और इसकी गतिविधियों का समन्वय समूह बोर्डों, ट्रॉम्बे वैज्ञानिक समिति (टीएससी) और ट्रॉम्बे परिषद (टीसी) के माध्यम से प्राप्त किया जाता है। निदेशक इकाई का प्रमुख होता है। उन्हें विभाग का प्रमुख भी घोषित किया गया है और केंद्र की गतिविधियों को चलाने के लिए परमाणु ऊर्जा विभाग द्वारा उन्हें वित्तीय, प्रशासनिक और अन्य शक्तियां सौंपी गई हैं। समूह निदेशकों, सह निदेशकों और प्रभागों/अनुभागों के प्रमुखों जैसे अन्य पदाधिकारियों को भी अपने कर्तव्यों/कार्यों के निर्वहन के लिए आवश्यक शक्तियां सौंपी गई हैं। जबकि समूह निदेशक, सह निदेशक और प्रभागों के प्रमुख अपनी जिम्मेदारी के सौंपे गए क्षेत्रों में निर्णय लेने के लिए सक्षम हैं, अंतर-विभागीय समन्वय समूह बोर्डों और ट्रॉम्बे वैज्ञानिक समिति के माध्यम से प्राप्त किया जाता है। ट्रॉम्बे परिषद केंद्र के लिए नीति बनाने वाली संस्था है।केंद्र के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों की सूची उनके पदनाम/ग्रेड के साथ संलग्न है। केंद्र सरकार का संगठन होने के नाते, केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित वेतनमानों का पालन करता है। विभिन्न पदों से जुड़े वेतनमान भी सूचीबद्ध हैं। मूल वेतन के अलावा अधिकारी/कर्मचारी भारत सरकार के आदेशों के अनुसार महंगाई वेतन, महंगाई भत्ता, शहर प्रतिपूर्ति भत्ता, मकान किराया भत्ता आदि के लिए पात्र हैं।
केंद्र की गतिविधियों को केंद्र सरकार द्वारा बजटीय आवंटन के माध्यम से वित्तपोषित किया जाता है। व्यय को मोटे तौर पर योजना, गैर-योजना तथा राजस्व और पूंजी में वर्गीकृत किया जाता है।
विभिन्न बजटीय आवंटन और व्यय की प्रगति का विवरण अलग से दिया गया है। सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 5 के तहत आवश्यकताओं के अनुपालन में केंद्र ने अपीलीय प्राधिकारी, केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी और 4 केंद्रीय सहायक लोक सूचना अधिकारियों की नियुक्ति की है।