भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र
परमाणु ऊर्जा विभाग के अंतर्गत एक संघटक इकाई भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र (बीएआरसी) एक बहु विषयी संगठन है । नाभिकीय ऊर्जा का लाभ उठाने के साथ-साथ समाज कल्याण हेतु उपयोगी बनाने की दिशा में व्यापक अनुसंधान एवं विकास कार्यक्रमों में अग्रसर है। ये अनुसंधान एवं विकास प्रयास नाभिकीय विज्ञान के क्षेत्र, इंजीनियरी एवं प्रौद्योगिकी, मूलभूत विज्ञान एवं संबंधित क्षेत्र पर केंद्रित हैं एवं नाभिकीय ऊर्जा से विद्युत उत्पादन तथा कृषि, स्वास्थ्य देखभाल एवं उद्योग में विकिरण प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं । केंद्र अग्रणी प्रौद्योगिकियों के अनुसंधान एवं विकास से जुड़ा है । शैक्षणिक संस्थाओं के साथ संपर्क एवं अनुसंधान के संबंधित क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को सदैव सुदृढ़ बनाया जा रहा है । भापअ केंद्र परमाणु ऊर्जा विभाग की सभी इकाइयों को अनुसंधान एवं विकास सहायता प्रदान करते हुए राष्ट्रीय सुरक्षा को सुनिश्चित करने हेतु आवश्यक सहायता भी प्रदान करता है ।
केंद्र को विभिन्न वर्गों एवं प्रभागों/अनुभागों में संगठित किया गया है एवं इसकी गतिविधियों की उपलब्धि वर्ग बोर्ड,ट्रॉम्बे वैज्ञानिक समिति एवं ट्रॉम्बे परिषद द्वारा प्राप्त की जाती हैं । निदेशक केंद्र के अध्यक्ष हैं । उन्हें विभाग का अध्यक्ष भी घोषित किया गया है एवं केंद्र की गतिविधियों को सुचारु रूप से चलाने के लिए परमाणु ऊर्जा विभाग द्वारा वित्तीय, प्रशासनिक एवं अन्य शक्तियाँ प्रत्यायोजित की गई हैं । वर्गों के निदेशकों, सह निदेशकों, प्रभागों/अनुभागों के अध्यक्षों को भी उनके कार्यों को सुचारु रूप से निष्पादित करने हेतु शक्तियां प्रत्यायोजित की गई हैं । जबकि वर्गों के सह निदेशक एव प्रभाग के अध्यक्ष अपने प्रत्यायोजित क्षेत्र के उत्तरदायित्व के संबंध में निर्णय लेने के लिए सक्षम हैं । अंतरविभागीय समन्वयन वर्ग बोर्ड एवं ट्रांबे परिषद केंद्र की नीति बनाने वाली निकाय है । वर्ग बोर्डों, टीसी एंव टीएससी के विचार विमर्श आम जनता के लिए नहीं है अत: इन बैठकों के कार्यवृत्त भी आम लोगों के लिए दुर्गम्य है ।
केंद्र के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों की सूची उनके पदनामों/ग्रेडों सहित संलग्न है । केंद्र सरकारी का संगठन होने के नाते, केंद्र में केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित वेतनमान लागू होते हैं । विभिन्न पदों का वेतनमान सूची में संलग्न है । मूल वेतन के अतिरिक्त अधिकारी / कर्मचारी भारत सरकार के नियमों के अनुसार महंगाई वेतन, महंगाई भत्ता, शहर प्रतिपूरक भत्ता, मकान किराया भत्ता आदि पाने के हकदार हैं ।
केंद्र की गतिविधियों का वित्त प्रबंधन बजट आबंटन के माध्यम से किया जाता है । व्यय को योजना, गैर योजना तथा राजस्व एवं पूंजीगत के रूप में वर्गीकृत किया गया है । विभिन्न बजट आबंटन एवं व्यय की प्रगति के विविध ब्यौरे अलग से दिये गये हैं ।
सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 5 के तहत आवश्यताओं के अनुसरण में केंद्र ने अपीली प्राधिकारी, केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी एवं चार केंद्रीय सहायक लोक सूचना अधिकारियों को नियुक्त किया है । |